प्रवासी भारतीयों विदेश मंत्रालय (MEA) ने प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि (ICWF) शुरू की, जो विदेशों में संकटग्रस्त भारतीयों को मदद करती है। युद्धक्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य खतरनाक हालात से भारतीयों को बचाने में यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है।
ICWF के उद्देश्य और गुण
भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि का लक्ष्य संकट में फंसे प्रवासी भारतीयों को तत्काल मदद देना है। यह धन संसार भर में मौजूद सभी भारतीय मिशनों और पोस्ट्स तक पहुंचा गया है। हाल ही में इसके निर्देशों को संशोधित करके इसे और व्यापक और प्रभावी बनाया गया है, ताकि जरूरतमंद भारतीय नागरिकों को तेजी से और प्रभावी तरीके से सहायता दी जा सके।
ICWF से मिलने वाले फायदे
संकटग्रस्त भारतवासियों को मदद करना
शव भारत लाना या स्थानीय अंतिम संस्कार करना: यदि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और नियोक्ता या बीमा कंपनी खर्च उठाने में असमर्थ हैं
रहने-खाने का स्थान: विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों को अस्थायी सहायता के रूप में मिशनों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित शेल्टर में ठहराने का प्रबंध
भारत वापस आने का विमान: हिंदुस्तान में फंसे हुए लोगों को घर लाने की सुविधा।
कानून की मदद: उन लोगों को कानूनी सहायता देना जो छोटे अपराधों या झूठे आरोपों में फंसे हैं।
मामूली जुर्माने और दंड: जेल या जेल से रिहाई के लिए जुर्माना देना
आपातकालीन सहायता: दुर्घटनाओं या जीवन को खतरे में डालने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में चिकित्सा सहायता
सामुदायिक कल्याण के प्रयास
भारत की संस्कृति को प्रचारित करना: राष्ट्रीय दिनों और भारतीय त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना
शिक्षा और संस्कृति: भारतीय भाषाओं और कला रूपों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों को पुरस्कार देना।
भारतीय विद्यार्थियों को सहायता: भारत में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करना, जिसमें उनकी समस्याओं पर चर्चा की जा सके।
काउंसुलर सेवाओं को बेहतर बनाना
भारतीय जेल, हिरासत केंद्र, श्रमिक शिविर और अस्पतालों में फंसे लोगों की मदद करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और वाहनों का अधिग्रहण करना।
स्थानीय कानूनों और नियमों की जानकारी वाले पम्फलेट प्रकाशित करना।
कर्मचारियों के लिए जागरूकता शिविर बनाना।
24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन और वॉक-इन रिसोर्स सेंटर बनाना
योग्य
आवेदनकर्ता गैर-भारतीय होना चाहिए।
आवेदनकर्ता संकटग्रस्त होना चाहिए।
जो नहीं हैं:
भारतीय मूल का व्यक्ति
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक को व्यक्तिगत धन नहीं मिलेगा।
आवेदन करने का तरीका
ऑनलाइन चरण: विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें।
डाउनलोड आवेदन पत्र।
पूरा विवरण भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
संबंधित भारतीय मिशन या पोस्ट में फॉर्म और दस्तावेज़ भेजें।
मरने वाले व्यक्ति के लिए मुआवजे का दावा कैसे करें?
प्रत्येक देश का मार्ग अलग हो सकता है।
पासपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, बैंक डिटेल्स, विवाह प्रमाणपत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र आवेदन के लिए आवश्यक हैं।
अधिक विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें।
निष्कर्ष
ICWF प्रवासी भारतीयों के लिए एक जीवन रेखा है, जो उनके अधिकारों और कल्याण को बचाता है और संकट में उनकी मदद करता है। यह पहल सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि मुश्किल समय में कोई भी भारतीय, चाहे कहीं भी हो, अकेला नहीं है।
भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF) से संबंधित महत्वपूर्ण संबंध
संदर्भ | लिंक |
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विदेश मंत्रालय (MEA) की आधिकारिक वेबसाइट | MEA की आधिकारिक वेबसाइट – ICWF जानकारी |
मुआवजा दावा (देशवार जानकारी) | मुआवजा दावों की जानकारी |
ICWF सहायता के लिए आवेदन फॉर्म (भारत के दूतावास, कुवैत) | आवेदन फॉर्म – कुवैत |
ICWF सहायता के लिए आवेदन फॉर्म (भारत के दूतावास, जेद्दाह) | आवेदन फॉर्म – जेद्दाह |
ICWF योजना के दिशा-निर्देश और अपडेट्स | ICWF दिशा-निर्देश |
प्रवासी भारतीय हेल्पलाइन | MADAD पोर्टल सहायता के लिए |
पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1 : – भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि (ICWF) क्या है?
उत्तरः- भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि (ICWF) विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक पहल है, जो संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करती है, विशेषकर संघर्ष क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में।
प्रश्न 2 : – ICWF से किन प्रकार की सहायता प्राप्त की जा सकती है?
उत्तरः- lCWF के तहत संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सहायता जैसे कि शव को भारत लाना, अस्थायी आवास, स्वदेश लौटने की उड़ान, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और मामूली जुर्माने का भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
प्रश्न 3 : – क्या ICWF का लाभ हर भारतीय नागरिक उठा सकता है?
उत्तर : – नहीं, ICWF का लाभ केवल प्रवासी भारतीयों को ही मिलता है, जबकि भारतीय मूल के व्यक्तियों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक व्यक्तिगत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं हैं।