Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024: बिहार सरकार गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों की कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत के तहत ऐसे परिवारों को कन्या के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जो स्वयं से अपनी बेटियों का विवाह करने में असमर्थ हैं। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं उन्ही में एक कन्या विवाह योजना है।
राज्य में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के लिए एवं गरीब परिवारों को राहत देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक गरीब परिवार की बेटी के विवाह पर 51000 हज़ार रूपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आपके भी परिवार में कन्या है और आप इस योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं। तो इस लेख में हमने आवेदन प्रक्रिया के साथ अन्य जानकारी को भी साझा किया है। इसलिए लेख में अंत तक बने रहें।
Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा शुरू की गई यह एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह पर 51 हज़ार रूपए की आर्थिक सहायत वितरित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। मुख्य रूप से इस योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की कन्याओं के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
वर्तमान में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कई ऐसे परिवार हैं, जो अपनी बेटी का विवाह करने में असमर्थ हैं या विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहें। इस इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे परिवारों को ही सहायता प्रदान करना है, मुख्यमंत्री जी द्वारा गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 51 हज़ार रूपए वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि गरीब परिवारों की बेटियों की विदाई भी हो सके और वह खुसी-खुसी अपने घर जा सकें।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
- बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब परिवारों के प्रति यह एक पहल है।
- इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार की कन्या के विवाह पर 51000 हज़ार दिए जायेंगे।
- योजना के अंतर्गत कन्या का विवाह पूर्ण होने तक ध्यान रखा जाएगा।
- राज्य में बाल विवाह एवं कन्या भ्रूण ह्त्या पर रोक लगेगी।
- इस योजना के माध्यम से दहेज़ प्रथा पर रोक लगेगी।
- कन्याओं के प्रति नकारात्मक सोच को बदला जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को कुछ पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा रखी गई पात्रता निम्नलिखित है:-
- इस योजना में आवेदन करने वाला बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- कन्या किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लेती होना चाहिए।
- विवाह के एक वर्ष तक ही आवेदन किया जा सकता है।
- कन्या के परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पास बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Online Apply
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब होमपेज पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में पूँछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरना है।
- अब सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
- अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन कर सकते हैं।
faq
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार राज्य सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और असहाय परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार कन्याओं को शादी के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 54,000 रुपये से कम होनी चाहिए (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) और 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए (शहरी क्षेत्रों के लिए)। इसके अलावा, कन्या का विवाह सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए और उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि कन्या के विवाह के लिए शादी के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- योजना के लिए आवेदन राज्य सरकार के संबंधित विभाग या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आय प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र, और अन्य दस्तावेज़ों की जांच की जाती है।
क्या योजना के तहत एक से अधिक कन्याओं के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है?
- हां, यदि एक परिवार में एक से अधिक कन्याओं का विवाह होता है, तो योजना के तहत प्रत्येक कन्या के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते वह सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हो।