पीएम स्वनिधि योजना: भारत सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना) लॉन्च की। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपना कामकाज फिर से शुरू कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकें।
योजना के मुख्य उद्देश्य
पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत:
- आरंभिक ऋण: वेंडर्स को ₹10,000 का पहला ऋण दिया जाता है, जिसे एक वर्ष में लौटाना होता है।
- प्रगति की सीढ़ी: समय पर ऋण चुकाने वालों को ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक का ऋण भी मिल सकता है।
- ब्याज में छूट: सरकार 7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
- डिजिटल भुगतान का प्रोत्साहन: डिजिटल लेन-देन करने वाले वेंडर्स को कैशबैक भी दिया जाता है।
योजना की विशेषताएं और लाभ
- आसान ऋण सुविधा: ₹10,000 से ₹50,000 तक के ऋण बिना गारंटी के उपलब्ध हैं।
- आर्थिक सहयोग: ब्याज पर 7% सब्सिडी दी जाती है, जिससे वेंडर्स को राहत मिलती है।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: डिजिटल भुगतान पर मासिक कैशबैक का प्रावधान।
- समाप्ति तिथि: योजना की अवधि बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दी गई है।
पात्रता मानदंड
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं आवश्यक हैं:
- स्ट्रीट वेंडर के पास वेंडिंग सर्टिफिकेट, स्थानीय शहरी निकाय द्वारा जारी पहचान पत्र, या टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) की सिफारिश पत्र होना चाहिए।
- आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर।
- केवाईसी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, या पैन कार्ड।
आवेदन प्रक्रिया
- पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाएं।
- मोबाइल नंबर से लॉगिन करें (OTP के जरिए सत्यापन)।
- पात्रता का चयन करें – वेंडर आईडी कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट, या TVC का सिफारिश पत्र।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ऋणदाता संस्थान दस्तावेज़ों की जांच करेंगे और 30 दिनों के भीतर ऋण राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा करेंगे।
निष्कर्ष
पीएम स्वनिधि योजना 2024 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक बड़ा सहारा है। यह योजना न केवल उनके व्यवसाय को फिर से खड़ा करने में मदद करती है बल्कि उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास भी करती है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाकर आप इस योजना के लाभ को अधिकतम कर सकते हैं।
पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: पीएम स्वनिधि योजना क्या है?
उत्तर: पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स की वित्तीय सहायता के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपना कामकाज फिर से शुरू कर सकें और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकें।
प्रश्न: इस योजना के तहत मुझे कितने पैसे का ऋण मिल सकता है?
उत्तर: पीएम स्वनिधि योजना के तहत वेंडर्स को शुरू में ₹10,000 का ऋण दिया जाता है। यदि वे समय पर ऋण चुकाते हैं, तो उन्हें ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक का ऋण भी मिल सकता है।
प्रश्न: पीएम स्वनिधि योजना के लिए पात्रता क्या है?
उत्तर: इस योजना के लिए पात्रता में शामिल हैं: स्ट्रीट वेंडर के पास वेंडिंग सर्टिफिकेट, स्थानीय शहरी निकाय द्वारा जारी पहचान पत्र, या टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) की सिफारिश पत्र होना चाहिए। इसके अलावा, आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर भी आवश्यक हैं।
प्रश्न : आवेदन प्रक्रिया क्या है?
उत्तर :आवेदन करने के लिए, पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाएं, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें (OTP के जरिए सत्यापन करें), पात्रता का चयन करें, आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। इसके बाद, आवेदन जमा करें। ऋणदाता संस्थान दस्तावेज़ों की जांच के बाद 30 दिनों के भीतर ऋण राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा करेंगे।