मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना 2024– गरीब परिवारों को सरकार देगी 20000 रूपये, ऐसे करें आवेदन

Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2024: बिहार सरकार वर्तमान में गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है। पारिवारिक लाभ योजना नामक राज्य सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिए हाल ही में एक नई योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को हर महीने धन मिलता है।

जिन परिवारों में कमाने वाले मुखिया की दुर्घटना या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है और कोई अन्य सदस्य कमाने वाले नहीं हैं, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत ₹20000 प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने यह कदम उठाया है। जो गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को पैसे देता है। यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख में हम पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया सहित सभी आवश्यक जानकारी देंगे, जैसे योग्यता, लाभ, दस्तावेज़ आदि।

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना 2024

बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना को अब समाज कल्याण विभाग चलाता है। जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है और भुखमरी में जीवन यापन कर रहे हैं, उन परिवारों को दो हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि वे अपना लघु उद्यम शुरू करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।

एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति मुखिया या कमाने वाला होता है, लेकिन कभी-कभी मुखिया या कमाने वाला किसी दुर्घटना या अपराध के कारण मर जाता है या वह कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत बेसहारा परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह एक कल्याणकारी योजना है, जो प्रत्येक गरीब एवं निम्न वर्ग के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है:-

  • बिहार सरकार द्वारा गरीब परिवारों के हित में शुरू की गई यह एक पहल है।
  • इस योजना के तहत प्रत्येक बेसहारा परिवार को ₹20,000 रूपए तक की मदद की जायेगी।
  • योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई राशि से लाभार्थी लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं।
  • बेसहारा परिवार अपना लघु व्यवसाय शुरू करके कमाने का जरिया प्राप्त कर सकते हैं।
  • जिन परिवारों में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
  • इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे।

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

सरकार द्वारा इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की है। इसलिए प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की आवश्यक जांच करनी चाहिए।

  • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • परिवार में कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की मदद की जायेगी।
  • ऐसे परिवार जिनके मुखिया की किसी दुर्घटना या किसी अपराध के कारण मृत्यु हो गई हो।
  • मृतक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए दस्तावेज़

  • मृतक का पहचान पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • FIR की फोटो
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक

Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Online Apply

  • सर्वप्रथम आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • होमपेज पर “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब पंजीकरण पेज खुल जाएगा यहाँ सभी विवरण दर्ज करके रजिस्टर करें।
  • इसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करके अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के पश्चात RTPS Service के विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आवेदन फॉर्म खुलकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
  • फॉर्म में पूँछी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरें।
  • इसके पश्चात सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
  • अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कर सकते हैं।

faq

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

  • मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत, बिहार सरकार उन गरीब परिवारों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके परिवार के मुखिया का आकस्मिक निधन हो गया हो। यह सहायता परिवार को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करती है।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है?

  • परिवार का मुखिया आय अर्जित करने वाला होना चाहिए और उसकी मृत्यु हो चुकी हो।
  • परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होनी चाहिए।
  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मुखिया की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है?

  • इस योजना के तहत, सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें?

  • इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जैसे:
    • मृत्यु प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड
    • बैंक खाता विवरण

इस योजना का लाभ पाने में कितना समय लगता है?

  • आवेदन और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, सहायता राशि 30-45 दिनों के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

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